
रेप पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने पर यूट्यूब चैनलों के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज
अररिया(खौफ 24): ज्ञात हो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए के तहत दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता और उनके परिवार की पहचान को सार्वजनिक करने पर दो वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।
अररिया पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में पीड़िता और उनके पति का फोटो बिना ब्लर किये सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने के आरोप में लोकल न्यूज चैनल तथा यूट्यूब चैनलों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन न्यूज़ चैनलों में नरपतगंज सीमांचल ब्रेकिंग न्यूज़, नरपतगंज खबर तक और दस्तक न्यूज़ बिहार शामिल हैं।
ज़िले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र की खाबदह पंचायत में शनिवार देर रात 32 वर्षीय विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म के दौरान महिला के पति को खूंटे से बांधकर पिटाई भी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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